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Saturday, 11 April 2020

कोरोना महामारी कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा शक्त कारवाही की निर्देश:-

कोरोना महामारी  कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा शक्त कारवाही की निर्देश:-

छत्तीसगढ़ न्यूज़:- कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुगंसत प्रावधानों के अंतगर्त जारी किया गया है।लोग इसे गंभीरता से नही ले रहे है अभी भी बहुत लोग रोड पे बिना मास्क के घूम रहे है जिसके कारण राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है की मास्क पहन कर ही घर से निकले बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से निकले।बिना मास्क लगाए पाए जाने पर कार्यवाही होगी।
  

       सार्वजनिक जगहों पर निकलते वक्त मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है।अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिये।जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट या छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजेज के नियम के मुताबिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।




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